UPSSSC जूनियर सहायक भर्ती 2022

   उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2022, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा - (प्रा0 अ0प0-2021)/08 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1262 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा - (प्रा0 अ0प0-2021)/08 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test - PET -2021) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइस्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।


महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

  • ऑनलाइन आवेदन / शल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि = 21-11-2022 
  • ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि = 14-12-2022 
  • शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि = 21-12-2022

ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना:-

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं । अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature):-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

अन्य विवरण (Other Details):-

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form):- 

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर जाकर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक “Update Your Transaction ID by Double Verification” पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:- 

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार के अन्तर्गत नियम-10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं -

  1. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता ७ प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।
  2. हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।
  3. डी०ओ०ई०ए०सी०सी० सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।

आयु सीमा:-

 उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग- चार के अन्तर्गत नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित की जायें , पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-

  1. उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
  2. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
  3. अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
  4. भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  5. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।









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