UP राजस्व लेखपाल भर्ती 2022


महत्वपूर्ण तिथियाँ:-

  • ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि = 07-01-2022 
  • ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि = 28-01-2022

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , लखनऊ के विज्ञापन संख्या- 01 - परीक्षा / 2022 , राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा- ( प्रा ० अ ० प०-2021 ) / 02 के अंतर्गत राजस्व परिषद , उ 0 प्र 0 , लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा- ( प्रा 0 अ 0 प0-2021 ) / 02 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा -2021 ( Preliminary Eligibility Test- PET - 2021 ) के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी , अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 ( Preliminary Eligibility Test- PET - 2021 ) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड ( वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ ) जारी किया गया है।

आवेदन की प्रक्रिया:-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता ( शैक्षिक ) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

फोटो तथा हस्ताक्षर ( Photo and Signature ):- 

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी , फोटो तथा हस्ताक्षर पार करने के उपरान्त “ Continue ” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

आयु सीमा:-

सारिणी -01 में उल्लिखित विभाग से संबन्धित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कलैंडर वर्ष की , जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं , पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती ( आयु सीमा ) ( दसवां संशोधन ) नियमावली -2012 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष होगी।

आरक्षण:-

उ० प्र० की अनुसूचित जातियों उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों , उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों / विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

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