छत्तीसगढ़ प्रोफेसर भर्ती 2021

 छत्तीसगढ़ प्रोफेसर भर्ती 2021 


ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनई ( Ineligible ) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता / चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा ।

महत्वपूर्ण नोट :-

  1. अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओ . पीएच . डी . , अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है । 
  2. ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । 
  3. प्राध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु 10 वर्ष के अनुभव के संबंध में सहायक प्राध्यापक / सह प्राध्यापक का सुसंगत अधिनियम / नियम / विनियम / परिनियम के अधीन जारी नियुक्ति आदेश की सत्यापित छायाप्रति एवं 10 वर्ष अनुभव के लिए वार्षिक वेतन पर्ची की सत्यापित छायाप्रति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

चयन प्रक्रिया :- 

विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं । आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा । 

टीप :- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा। 

आयु सीमा :-

आयु की गणना दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ में की जाएगी । उपरोक्त पद के लिए उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन , सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय - समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। यदि अन्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और क्रीमीलेयर ) का होकर राज्य का मूल निवासी है , तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की दी जाएगी। छतीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्क चार्ज या काटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमा / मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी

नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :- 

यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक , निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं , परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को " अनापत्ति प्रमाण - पत्र " सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए ।

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