Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे । ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें । कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा , जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया :-
आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई - मित्रकियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है । अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं Sso ID एवं Password याद रखें । यदि आवेदक ई - मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा । संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के sso ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा । जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे । पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे । ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा । अभ्यर्थी स्वय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा । यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई - मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा । त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टिया पूर्ण रूप से सही है । सही - सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा । इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा । सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई - मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा । इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई - मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें । आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा । आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा । आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा । ऐसी स्थिति में ई - मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें । उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।
परीक्षा शुल्क :-
आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई - मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र ( C.S.C. ) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे ।
- सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 450 /-
- राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 50 /-
- समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250 /-
- कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प .8 ( 3 ) कार्मिक / क -2 / 18 दिनांक 02.05,2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी , जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है , के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250 /- देय है । ( कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 4 भी अवश्य देखें । )
प्रवेश पत्र:-
वेतनमान :-
अन्य शर्ते :-
- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ( Trainee ) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय - समय पर नियत की जावे ।
- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी । इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक ( Fixed Remuneration ) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता , मंहगाई भत्ता , शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , विशेष वेतन आदि देय नही होगें । परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।
राष्ट्रीयता:-
- भारत का नागरिक हो , या
- नेपाल का प्रजाजन हो , या
- भूटान का प्रजाजन हो , या
- ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक -1-82 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था , या V ड.)भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार पाकिस्तान , बर्मा , श्रीलंका , पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य ( भूतपूर्व टंगानियातथा जजीबार ) जाविया मालवी , जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो ।
- नोट :-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग ( खो ग घ ) , ( ड ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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