Agriculture Supervisor Recruitment 2021

 कृषि विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम , 1978 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ , मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा ( भती एवं सेवा की अन्य शत ) नियम , 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र ( On LineApplication Form ) आमंत्रित किये जाते हैं।


आवेदन प्रक्रिया:-

आवेदन lineApplication Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई - मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है । अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना sso ID बना ले एवं sso ID एवं Password याद रखें । यदि आवेदक ई - मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा । संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के sso ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा । जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे । पंजीयन के उपरांत उसका sso ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे । ई - मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अग्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा । अभ्यर्थी स्वंय अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा । यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई - मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर बुटियों को दूर करेगा । त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टिया पूर्ण रूप से सही है । सही - सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा । इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा । सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई - मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा । इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30 ( रूपये 20 / - आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10 / - परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु ) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई - मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें । आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा । आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा । आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा । ऐसी स्थिति में ई - मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें । ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें । उपरोक्त प्रकिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।


परीक्षा शुल्क:-

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई - मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र C.S.C. ) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे । ) सामान्य वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 450 / ख ) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 350 / ( ग ) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु -रूपये 250 / घ ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प .8 ( 3 ) कार्मिक / क -2 / 18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी , जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है , के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250 / -देय है ( कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें । )


प्रवेश पत्र:-

बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश - पत्र जारी किये जाएंगे । बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा । बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश - पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी । आवेदक अपना प्रवेश - पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा ( C.S.C ) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे । उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश - पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई - मेल आईडी ( E - mail ID ) एवं सोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है ।


नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान , पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता , राष्ट्रीयता , आयु , पेंशन , विवाह पंजीयन , परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया , नियुक्ति की अयोग्यताएं , प्रमाण - पत्रों के सत्यापन , अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर - अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे ।


वेतनमान:-

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल -5 निर्धारित है । परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा ।


पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

  • भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. ( कृषि ) या श्री.एस.सी. ( कृषि - उड़ान ) ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक वा पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिका और 
  • देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान । जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो जो इन में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह / उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित हौक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  1.  मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले , जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है ,
  2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है । 3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है , जैसा भी मामला हो समूचित चयन एजेन्सी / बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता लिखित परीक्षा की तिथी तक अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा ।


राष्ट्रीयता:-

  1. भारत का नागरिक हो या 
  2. नेपाल का प्रजाजन हो , या 
  3. भूटान का प्रजाजन हो या 
  4. ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था , या
  5. भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान , बर्मा , श्रीलंका , पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया , युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य ( भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार ) , जाम्बिया , मालवी , जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग ( ख ) , ( ग ) , ( घ ) , ( ड ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वाछित्त प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा ।


आयु:-
कृषि एववेक्षकः-

आवेदक 1 , जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो , परन्तु “ जिस अर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा , किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी ।


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